दौसा। न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दोसा द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2024 को पारित निर्णय के अनुसार Bunge इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लगा 3 लाख का जुर्माना
Bungee india pvt.Ltd. कंपनी को अपने उत्पाद रिफाइंड सोयाबीन तेल चंबल fresh के लेवल पर ”कोलेस्ट्रोल फ्री” लिखना कंपनी को पड़ा महंगा
साथ ही न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कोई खुदरा विक्रेता किसी कंपनी का सील पैक उत्पाद आम जनता को बेचता है या बेचने हेतु रखता है ऐसे उत्पाद का नमूना फेल होने पर समस्त जिम्मेदारी उत्पाद की निर्माता कंपनी की होती है बेसरते खुदरा विक्रेता उक्त उत्पाद के निर्माता कंपनी का सुसंगत बिल या वेट इनवॉइस पेश करें
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद के लेवल पर कोलेस्ट्रोल फ्री/ स्वास्थ्यवर्धक/ शुद्ध या ऐसी कोई जानकारी अंकित करना जिससे आम जनता को भ्रामक प्रचार हो प्रतिबंधित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में ऐसे उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया हुआ है।