गैस सिलेंडर में हुए लीकेज से नुकसान के लिए गैस डीलर जिम्मेदार, राज्य आयोग ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

जोधपुर। उपभोक्ता की रसोई में लगे हुए गैस सिलेंडर से हुए लीकेज से नुकसान के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर बेंच ने डीलर को जिम्मेदार मानते हुए नुकसान की राशि एक लाख रुपए देने की आदेश दिए हैं l

राज्य आयोग के समक्ष अपीलार्थी उपभोक्ता परिवादिया श्रीमति वीणा भंडारी की ओर से अपील प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि उन्होंने वीर शिव गैस से घरेलू गैस का कनेक्शन लिया हुआ है, तथा मार्च 2014 को परिवादिया ने गैस सिलेंडर बदल कर लगाया तो गैस रिसाव के कारण सिलेंडर ने आग पकड़ ली जिससे परिवादिया के दोनों हाथ , पेट का कुछ हिस्सा, बाल एवं साड़ी जल गई l अग्निशमन द्वारा आग पर काबू पाया गया l गैस लीकेज के कारण रसोई एवं ड्राइंग रूम में तीन चार लाख रुपए की राशि का नुकसान हुआ l जिला आयोग में विपक्षी डीलर व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अपने-अपने जवाब में कहा कि आग लगने के तथ्य स्थापित नहीं है l घटना कब घटित हुई इसकी जानकारी नहीं दी गई l जिला आयोग ने 25000 रुपए हर्जाना दिलाया l आयोग में 485500 खर्चा बताते हुए राशि बढ़ाने के लिए अपील की l

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा, सदस्य लियाकत अली ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय में कहा कि परिवादिया ने घटनास्थल के फोटोग्राफ्स एवं अपनी बहन , सास के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं l इसके अतिरिक्त जले हुए बरतन तथा समान अस्तव्यस्त होना रसोई में कालीमा दिखाई दे रहा है l परिवादिया के जलने के निशान, दोनों हाथों पर पट्टा बंधा होना स्पष्ट नजर आ रहा है l डॉक्टर के इलाज की पर्ची, रिपेयर के बिल सहित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं l विपक्षीगण ने परिवादिया द्वारा लगाये गए आक्षेपों का खंडन नहीं किया गया है l आयोग ने माना कि सिलेंडर में गैस लीकेज विपक्षीगण द्वारा दिए गए माल व सेवा दोष त्रुटिपूर्ण होना साबित होता है l

आयोग ने नवीनीकरण व किचन का पुनः निर्माण कार्य करवाने के लिए जिला आयोग द्वारा दिलवाई गई राशि को राशि को 25000 रूपए कम मानते हुए उसके स्थान पर ₹100000 की राशि हर्जाने के रूप में सितंबर 2014 से 7% की दर से अदायगी तक करने के आदेश दिए l अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता महेंद्र पारीक विपक्षी की ओर से विजय चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए l

error: Content is protected !!