मॉब लिंचिंग केस में 4 आरोपियों को मिली 7 वर्ष की सजा, एक आरोपी को किया बरी

जयपुर। अलवर के रामगढ़ में बहुचर्चित रकबर मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट ने 5 में से 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे कोर्ट नंबर-1 ने चारों दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पांचवें आरोपी को संदेह का लाभ देकर सभी धाराओं से बरी कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला आने से पहले गुरुवार सुबह से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। एहतियातन कई थानों की पुलिस तैनात की गई थी।
पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि करीब 5 पांच साल पहले गो तस्करी के शक में रामगढ़ के ललावंडी में हरियाणा के कोल गांव निवासी 40 साल के रकबर उर्फ अकबर के साथ कई लोगों ने मारपीट की थी।

अकबर को अंदरूनी चोटें आई थीं। उसे गंभीर घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद रकबर ने दम तोड़ दिया था।

इस मामले में कोर्ट ने आरोपी परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश व विजय कुमार को धारा 341 व 304 पार्ट एक के तहत दोषी पाया है। एक अन्य आरोपी नवल किशोर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने से बरी कर दिया गया।