570 लीटर बाबा घी और 1630 लीटर श्रीमूल ब्रांड नकली घी के संदेह पर किया जब्त

कुछ दिन पहले जोधपुर में भी पकड़ा गया था 2600 लीटर श्री मूल ब्रांड का घी, विभाग ने किया था सीज, जोधपुर में 2022 में पाया गया था अनसेफ

प्रतीकात्मक फोटो

पाली। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य सुरक्षा दल अलर्ट है और इसी के तहत पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत पाली के सुमेरपुर में छापेमारी मेरी के दौरान 2200 लीटर की को जब्त किया गया है सुमेरपुर में हुई इस कार्यवाही में बाजार में हड़कंप मच गया।

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आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत बुधवार को पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर कस्बे में कन्हैया ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह पर 1630 लीटर श्रीमूल घी तथा मधुर ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह पर 570 लीटर घी बाबा ब्रांड का देसी घी के नाम से बेच रहे थे। जिसे सीज कर सैंपल लिए गए हैं। लिए गए नमूने जांच के लिए भेजे हैं इस कार्यवाही में पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल सुमेरपुर बीसीएमओ डॉक्टर गोविंद सिंह चुंडावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायण सिंह इंदा, सुमेरपुर बीपीएम प्रमोद गिरी, सवाई सिंह, लक्ष्मण दान चारण भी साथ रहे।

प्रतीकात्मक फोटो, लिया गया सैंपल अलग हो सकता है लेकिन कंपनी एक ही है

सीएमएचओ विकास मारवाल ने व्यापारियों को दी सलाह

पाली सीएमएचओ डॉ विकास ने जिले के व्यापारियों से अपील की है कि वह सरकार के नियमों का पालन कर अपना व्यापार करें उन्होंने बताया कि अधिकतर देखने में आया है कि बहुत से फूड विक्रेता फूड लाइसेंस के स्थान पर फूड रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जो के नियम विरुद्ध है जिन खाद्य विक्रेताओं का वार्षिक बिक्री 12 लाख से अधिक है उन विक्रेताओं को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा 12 लाख से कम बिक्री वाले खाद्य विक्रेताओं को खाद्य रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है ऐसे विक्रेता जिन्होंने फूड लाइसेंस के स्थान पर फूड रजिस्ट्रेशन ले रखा है और वार्षिक बिक्री 12 लाख से अधिक है तो सभी नियम अनुसार लाइसेंस प्राप्त कर लेवे।

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