जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्दशो के अनुसार चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियो के दल द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर मेसर्स स्टेरलिंग फूड एंड बेवरेजेस सुमरा की ढाणी, नेवटऻ तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। यहां पर पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर की अलग-अलग साइजॊ वाली पानी की बोतलॆ क्यूबिक और वीएन ब्रांड नाम से भरी जा रही थी। निर्माण इकाई पर हाइजीन और सेनिटेशन की स्थिति बहुत ही घटिया पाई गई। जगह-जगह कूड़ा करकट एवं मिट्टी और डस्ट पड़ी हुई थी। फूड लाइसेंस निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित किया हुआ नहीं पाया गया फ़ाइल में रखा हुआ मिला, निर्माण इकाई पर पेस्ट कंट्रोल का भी कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया साथ ही कई अनियमितताएं भी मिली जिसमें गंदगी बहुत थी, हाइजीन का अभाव था, डस्ट मशीनों ,लैब सब जगह लगी हुई थी, कूड़ा करकट बिखरा हुआ था, रिपैकेजिंग की जा रही थी, पेंट नही था दीवारों पर, मशीनों पर जंग लगी हुई मिली एवं फ़ूड हैंडलर्स ने ग्लब्स नही पहने हुए थे। इस प्रकार फ़ूड लाइसेंस की शर्तों की अवहेलना की जा रही थी।
मौके पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्यूबिक ब्रांड 200 एम एल वाली पानी की बोतले आम जनता को विक्रय हेतु भरी जा रही थी मौके पर उपरोक्त पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर क्यूबिक का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं अधिनियम 2011 के अंतर्गत जांच हेतु लिया गया मौके पर मिली गंदगी एवं विभिन्न प्रकार की कमियों के चलते फैक्ट्री मालिक अंकित गोयल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की प्राप्त शिकायत पर आज ही विभाग द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई की गई है पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर के नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, राजेश कुमार नऻगर शामिल रहे।