पलामू। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के कारण विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अप्रैल से अक्टूबर 2025-26 में 4.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खराब खाद्य पदार्थों के लिए कई दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया है
पलामू में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के धंधे खूब फलफूल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अक्तूबर तक खराब खाद्य पदार्थों बेचने के कारण विभिन्न प्रतिष्ठानों पर 4.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। खराब चाउमिन के लिए बैरिया के निजी रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपए और प्रदूषित पनीर के लिए दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि जुर्माना के रूप में बड़ी राशि वसूल करने के बावजूद खाद्य सुरक्षा कानून के मानकों का अनुपालन अधिकांश विक्रेता नहीं कर रहे हैं। बाजार में सब्जियों को खतरनाक हरे रंग में डूबोकर बेचने का धंधा भी बखूबी जारी है।
पलामू जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में संचालित सभी खाद्य पदार्थों के दुकानदारों को हिदायत दी गई कि ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता के सामान ही बेचे। अधिक आर्थिक लाभ के लिए खराब गुणवत्ता का सामान बेचने से ग्राहकों को नुकसान होता है। साथ ही पकड़े जाने पर आरोपी दुकानदारों पर भी बड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न दुकानों में नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में संदिग्ध खाद्य सामग्रियों के सैंपल को एकत्र कर प्रयोगशाला में भेजा जाता है। लैब की रिपोर्ट के बाद प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाता है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में खराब दूध के लिए एक निजी इंटरप्राइजेज पर 20 हजार रुपए, खराब सूजी के लिए रेड़मा के निजी आवासीय विद्यालय के खिलाफ 50 हजार रुपए, निम्न कोटी के बेसन के लिए 50 हजार रुपए, खराब पनीर के कारण जपला के एक निजी रेस्टोरेंट के खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खराब पेड़ा के लिए विश्रामपुर बस स्टैंड के निजी होटल पर 25 हजार रुपए, खराब गुड़ के लिए मेदिनीनगर के निजी किराना पर बीस हजार रुपए, खराब गुड़ के लिए ही रेड़मा के एक रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। खराब गुड़ के लिए मेदिनीनगर मुख्य बाजार के एक दुकानकार के खिलाफ 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। खराब लड्डू के लिए मेदिनीनगर के सुदना मोहल्ले में तालाब के पास के एक दुकान पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 में भी खराब बूंदी लड्डू के लिए बिश्रामपुर के एक निजी होटल पर पर 25 हजार रुपए, घटिया पनीर के लिए बस स्टैंड स्थित निजी रेस्टोरेंट पर 25 हजार रुपए, निम्न क्वालिटी के बूंदी लड्डू के लिए साहित्य समाज चौक स्थित दुकान पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हल्दी पाउडर के लिए अमलाटोली के दुकान पर दस हजार रुपए, खोया के लिए मेन बाजार स्थित एक निजी प्रतिष्ठान पर दस हजार रुपए, चमचम मिठाई के लिए राजहरा के निजी दुकान पर दस हजार रुपए, हल्दी पाउडर के लिए मेदिनीनगर के निजी दुकान पर 12 हजार रुपए, कालाजामुन के लिए सतबरवा स्थित एक होटल पर 25 हजार रुपए, पनीर के लिए तिनकोनिया गैरेज स्थित होटल पर 15 हजार रुपए, गुड़ के लिए निजी तिलकुट भंडार के पर 25 हजार रुपए, पनीर के लिए काली मंदिर रेड़मा स्थित निजी रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपए बेसन लड्डू के लिए रेड़मा चौक स्थित निजी मिठाई दुकान पर 50 हजार रूपए, हल्दी पाउडर के लिए रेड़मा स्थित निजी भोजनालय पर 25 हजार रुपए, पनीर के लिए पुलिस लाइन रोड स्थित निजी रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपए, खुरमा के लिए सतबरवा के निजी दुकान पर 25 हजार रुपए और जलेबी के लिए सतबरवा के एक निजी होटल पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जब्त किए गए सभी खाद्य पदार्थो की गुणवता निम्न पाई गई है।