मिलावट की आशंका से डेढ़ करोड़ की कीमत का गोवर्धन की को किया सीज, अगले आदेश तक गोवर्धन घी की बिक्री पर रोक

इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 25 हजार लीटर घी बरामद, कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपए है

इंदौर। मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सरकार मिलावट से मुक्ति अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत किसी भी खाद्य पद्धार्थ में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। इसी तरह का एक्शन इंदौर में हुआ है इंदौर में 25000 लीटर गोवर्धन ब्रांड के घी की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए चलाया अभियान

मध्य प्रदेश आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार प्रदेशभर में जुलाई महीने 2026 से दूध व दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में आने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ घी ब्रांडों के सैंपल नॉन स्टैंडर्ड पाए जाने पर संबंधित ब्रांडों के खिलाफ विशेष नमूना कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

नामी ब्रांड के घी मिले अमानक

जिला खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि “कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल शहर के विक्टर हाउस-1, गोल्डन पैलेस कॉलोनी, एबी रोड पर पहुंचा. गोदाम की जांच के दौरान पता चला गोदाम में पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा निर्मित गोवर्धन ब्रांड घी का भंडारण किया गया है। यहीं से प्रदेशभर में गोवर्धन घी की बिक्री भी हो रही है। पूछताछ में प्रतिष्ठान पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड पुणे का कंपनी डिपो होना पाया गया।

1.50 करोड़ का घी जब्त

जहां से पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन ब्रांड के घी की सप्लाई की जाती है. इस प्रतिष्ठान को लाइसेंस केंद्र स्तर पर प्रदान किया गया है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया गया। जिसके बाद एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। केंद्रीय दल द्वारा गोवर्धन ब्रांड घी के विभिन्न पैकिंग आकारों के 20 नमूने जांच के लिए व लगभग 25000 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1.50 करोड़ है, को जांच पूरी होने व आगामी आदेश तक विक्रय किए जाने से रोक दिया गया।

गोपी श्री ब्रांड का 312 लीटर घी जब्त

इस दौरान खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भावण्या इंटरप्राइजेज, 5/5 साउथ हरसिद्धि, इंदौर से गोपीश्री ब्रांड घी के 4 सैंपल जांच के लिए गए. साथ ही लगभग 312 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,34,700 है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जब्त किया गया।