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बुधवार, 21 अक्टूबर 2026
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जुबिन गर्ग मौत मामला: दो आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम CID

गुवाहाटी हाई कोर्ट से अमृतप्रभा महंता और संदीपन गर्ग को मिली जमानत को चुनौती की तैयारी, ट्रायल में अब तक 134 गवाहों के बयान

जुबिन गर्ग मौत मामला: दो आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम CID
गायक जुबिन गर्ग की फाइल तस्वीर (फोटो: टीवी9 भारतवर्ष)

मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में असम पुलिस ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। राज्य की सीआईडी गुवाहाटी हाई कोर्ट से दो आरोपियों अमृतप्रभा महंता और संदीपन गर्ग को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। विशेष डीजीपी (सीआईडी) और एसआईटी प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने यह जानकारी दी।

गुप्ता के अनुसार, मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक अदालत में रोजाना हो रही है और अब तक 134 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस समय अदालतों में अवकाश चल रहा है, इसलिए कोर्ट खुलते ही अपील दाखिल कर दी जाएगी।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को निलंबित डीएसपी संदीपन गर्ग को जमानत दी थी, जो दिवंगत गायक के चचेरे भाई हैं। वहीं अमृतप्रभा महंता को 50 हजार रुपये के मुचलके पर राहत मिली। दोनों को एसआईटी ने वर्ष 2025 में गिरफ्तार किया था। फेस्टिवल आयोजक श्यामकानु महंता भी इस मामले में आरोपी हैं।

जुबिन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी। वे वहां नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रस्तुति देने गए थे। फिल्म ‘गैंगस्टर’ के गीत ‘या अली’ से उन्हें देशभर में पहचान मिली थी और असमिया संगीत में उनका बड़ा योगदान माना जाता है।

स्रोत: टीवी9 भारतवर्ष

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भारत डेस्क · संपादकीय डेस्क

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