फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 5 लाख की पेनल्टी वसूली जा सकती है। एवं बड़े स्तर पर सीज की कार्रवाई भी की गई है
बीकानेर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने 55 ठिकानों पर जांच की और कुल 223 सैंपल लिए गए। इनमें से फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 85 सैंपल लिए गए। उनमें से जांच करने पर 21 सैंपल फेल हो गए जो की खाने योग्य नहीं मिले इनके विरुद्ध सीजेएम कोर्ट और एडीएम प्रशासन के समक्ष परिवार पेश किया जाएगा।
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मई महीने में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने 55 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के यहां अलग-अलग खाद्य पदार्थों की जांच की और फूड सेफ्टी एक्ट और सर्विलांस के तहत मसाले, तेल, घी, आइसक्रीम, मावा, मिठाई, बेकरी, यूज्ड तेल एवं पनीर के सैंपल लिए गए थे। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कुल 85 सैंपल पूरे महीने में लिए गए हैं जिनमें से 21 सैंपल जांच करने पर अमानक पाए गए हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।
इसी प्रकार सर्विलांस के तहत 138 सैंपल लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट इसी महीने में आनी है कार्यवाही के चलते 10 किलो आइसक्रीम, 300 किलो मसाले, 435 किलो मावा मिठाई, बेकरी के उत्पाद भी नष्ट किए गए हैं इसके अलावा 900 किलो मसाले एवं 2190 किलो घी को भी सीज किया गया है इसी दौरान जयपुर से आई केंद्रीय टीम ने भी करनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की है।