डेयरी महक घी का नमूना जांच में हुआ हुआ फैल, 3 लाख का जुर्माना ठोका
फर्रुखाबाद। बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने व मिलावटखोरी में 16 व्यापारियों पर 5.46 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जांच में नमूने फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग से एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने प्रयोगशाला की जांच में नमूने फेल होने व बिना पंजीकरण कारोबार करने में एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डाॅ. शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। सुनवाई के बाद एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसमें शहर के मोहल्ला नई बस्ती हनुमान मंदिर के निकट स्थित कृष्णा ट्रेडर्स से देशी घी (डेयरी महक) का नमूना फेल होने से विजयानंद पांडेय पर 2.65 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। बूरा वाली गली स्थित अम्मा नमकीन भंडार से बेसन का नमूना फेल होने से ओमप्रकाश गुप्ता पर 60 हजार रुपये, मदारबाड़ी चौराहा स्थित दुकान से पनीर का नमूना फेल होने से अनुज पर 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
पक्का पुल स्थित कृष्णा बेकरी से केक का नमूना फेल होने से किशनलाल पर 25 हजार रुपये, रकाबगंज कलाॅ स्थित कंचन भोग स्वीट्स से पनीर का नमूना फेल होने से गोपाल गुप्ता पर 10 हजार रुपये, किराना बाजार स्थित उदय स्वीट्स से पनीर का नमूना फेल होने से तरुण गुप्ता पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
छोटी जेल चौराहा कचहरी रोड स्थित दुकान से पैक्ड काला नमक का नमूना फेल होने से सर्वेश कुमार श्रीवास्तव पर सात हजार रुपये, जसमई रोड स्थित दुकान से मैदा का नमूना फेल होने से अनुभव शाक्य पर 10 हजार रुपये, नारायनपुर स्थित न्यू बजरंग फैमिली रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी मिलने से राहुल कुमार पर 20 हजार रुपये, भोलेपुर स्थित एक्सपेलर से सरसों के तेल का नमूना फेल होने से सुभाष चंद्र कटियार पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगा।
कमालगंज में मोहल्ला आजादनगर स्थित दुकान से ब्रांडेड सेंधा नमक जांच में अधोमानक पाए जाने पर रामनिवास पर 25 हजार रुपये, गांधी नगर मुख्य मार्ग स्थित दुकान से खोया का नमूना फेल होने से मनोज कुमार 10 हजार रुपये, रेलवे रोड स्थित मिष्ठान भंडार से दही का नमूना अधोमानक होने से रमाशंकर पर 12 हजार रुपये जुर्माना लगा। जहानगंज कोठी बाजार में बिना पंजीकरण मीट व्यापार करने में अमन कुमार पर 25 हजार रुपये, महरूपुर सहजू में सत्यवती फूड प्रोडक्टस से क्रीमरोल का नमूना मिथ्याछाप होने से अमित कुमार अग्निहोत्री पर 10 हजार रुपये व याकूतगंज रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शिवम मेडिकल स्टोर पर बिना पंजीकरण खाद्य व्यापार होने से राजीव कुमार पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी ने बताया कि जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।