दूध मैं मिलावट करने वाले को 5 महीने की जेल और 90 हजार का जुर्माना लगाया

भीलवाड़ा। मिलावट करने वालों पर सरकार सख्ती दिखा रही है, और कुछ वर्षों पहले जो प्रकरण कोर्ट में गए थे अब उनके फैसला आ रहे है।

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने दूध बेचने वाले जीवराज पुत्र रामचंद्र जाट निवासी फुलिया कला के पास से दूध का नमूना लिया था। नमूना लेने के बाद जांच करने पर वह पूरी तरीके से अनसेफ पाया गया था और 27 फरवरी 2024 को जीवराज के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया तथ्यों को जांचने के बाद दूध में मिलावट का दोषी मानते हुए मिलावट करने वाले को 5 महीने का कारावास तथा 90 हजार जुर्माने से दंडित किया गया है। सीएमएचओ चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार विभाग काम कर रहा हैं और मिलावट को खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध है।

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