एसओजी ने रिपोर्ट पेश कर कहा केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है
जोधपुर। संजीवनी क्रेडिट को., ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट में क्लीन चिट दे दी है एस ओ जी की ओर से दी रिपोर्ट में कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है।
शेखावत की और से एक याचिका दायर की गई थी इस याचिका में एफआईआर के साथ साथ जांच भी रद्द करने की मांग की गई है।
17 सितंबर को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए एसओजी को इस संबंधित सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था कि क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का इरादा रखती है।
मामले में एसओजी की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की गई इसमें कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पेटहै और उन कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद ही अपराध हुए थे। इस्तीफा देने के बाद किए गए अपराधों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शेखावत के पद पर रहते हुए किसी भी तरह का अपराध होने का सबूत नहीं है ऐसे में कोर्ट में आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच भी नहीं कर सकती।
संजीवनी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ‘गहलोत ने पुत्र मोह में मुझे झूठे मामले में फंसाने की पूरी कोशिश की। लेकिन, आज एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है