730 किलो घटिया मसालों को करवाया नष्ट, 720 किलो मसाले किए सीज

भीलवाड़ा। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान” चलाया जा रहा है इसी के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में गठित खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा भीलवाड़ा जिले से 08 खाद्य नमूने लिये गये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में प्रथम जाँच दल द्वारा मैसर्स एचपीएमसी पालर्र, बस स्टेण्ड से नेचुरल मिनरल वाटर का 1 नमूना लिया, मैसर्स शिव शक्ति कचौरी सेन्टर, आर. के कालोनी से बेसन, मूगफली तेल व शक्कर के 3 नमूने लिये गये मैसर्स देव नारायण मिष्ठान भण्डार से घी एवं गुलाब जामून के नमूने लिये गये।

द्वितीय खाद्य सुरक्षा दल घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मेसर्स जय जगदीश मावा भण्डार, निम्बाहेडा जाटान से खोआ 1 नमूना लिया गया, मेसर्स भोज फूड प्रोडक्ट्स, बारी, रायपुर से 1 नमूना लिया गया।

टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 के तहत 10 प्रतिष्ठानों से चालान काटे गये एवं 200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

अभीयान के अंतर्गत अब तक 730 किलो खाद्य सामाग्री को नष्ट कराया गया। 720 किग्रा मसालों को सेम्पल लेकर रिपोर्ट प्राप्त होने तक विक्रय करने पर पाबान्दी लगाई गई एवं 43 नमूने लिये गये।

सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन द्वारा 37 खाद्य नमूनो की मौके पर ही जाँच की गई।

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञाा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, श्री मनीष कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक श्री प्रेमदत्त शर्मा, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा, डेयरी प्रतिनिधि श्री दुर्गेश डिडवानिया, उपस्थित रहे।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।

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