खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार तेजारा, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल ने टीम बनाकर की कार्यवाही
जयपुर। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली पर यह अभियान जोर शोर से चलाया गया था। और अब शादियों की सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरे तरीके से अलर्ट है इसी के तहत
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत के नेतृत्व में शादियों के सीजन में परमहंस कॉलोनी, मुरलीपुरा पर स्थित एस एस फूड इवेंट पर कार्यवाही की गई यहाँ पर अन हाइजीनिक स्थिति में खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी। मोके पर अवधिपार सॉस, ज्यूस, मॉक्टेल रखे हुए थे। मोके पर संस्थान का खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं था। फूड हेंडलर्स का मेडिकल नहीं था। खाद्य सामग्री में काम लिया जा रहे पानी की जाँच रिपोर्ट भी नहीं थी। मोके से बादाम, गुलाब जामुन एवं उड़द मोगर का एक- एक नमूना लिया गया। अन हाइजीनिक स्थिति में खाद्य सामग्री बनाने पर एफ एस एस आई एक्ट की धारा 56 के तहत, बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये खाद्य कारोबार करने पर एफ एस एस आई एक्ट की धारा 63 तथा अवधिपार खाद्य सामग्री काम में लेने पर एफ एस एस आई एक्ट की धारा 27 के तहत कार्रवाई के साथ- साथ एफ एस एस आई एक्ट की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लिए गये नमूनो की जाँच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
