ब्रांड अभिनंदन घी, ब्रांड रामसंस घी, ब्रांड सरस शक्ति, ब्रांड इंडाना घी, ब्रांड शुभ घी, ब्रांड दावत घी, ब्रांड शाश्वत घी, ब्रांड श्री सरस पर अमानक पाए जाने लगाया जुर्माना
बाड़मेर। जिले की खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्यवाही करते हुए पिछले दिनों सैंपल लिए थे और खाद्य निरीक्षकों की ओर से पेश किए गए मामलों में 13 फर्मो पर कुल 22 लाख 41 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें अधिकतर घी ब्रांड एवं कई खाद्य पदार्थ शामिल है।
प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने समय-समय पर अलग-अलग फर्मो से सैंपल लिए थे और मामलों को कोर्ट में पेश किया था जिसके अनुसार विभिन्न फर्मो पर जुर्माना लगाया गया है। जिसमें कमल टी कंपनी पर अभिनंदन घी बेचा जा रहा था इसी का सैंपल अमानक पाया गया इसके बाद कोर्ट ने 1 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है वही चौहटन स्थित मेसर्स चंदन एजेंसी में रामसन ब्रांड का घी बेचा जा रहा था मिलावट के संदेह पर खाद्य निरीक्षक ने सैंपल लिया था रिपोर्ट आने के बाद रामसन घी अमानक स्तर का पाया गया जिस पर कोर्ट ने दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बाड़मेर से मेसर्स चतुर्भुज ताराचंद फर्म पर ब्रांड सरस शक्ति घी का सैंपल लिया गया था जिसका अमानक स्तर का पाए जाने पर 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है वही ब्रांड श्री सरस पर 1 लाख 50 हजार रूपए, ब्रांड इण्डाना घी पर 3 लाख 50 हजार, ब्रांड शुभ घी पर 3 लाख 50 हजार, ब्रांड शाश्वत की पर 2 लाख का जुर्माना, साथ ही लूज सोयाबीन तेल का नमूना भी अमानक स्तर का पाए जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया गया है गणपति डिस्पोजल एवं होटल थार डेजर्ट से पनीर का नमूने लिए गए थे जिन पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना लगता रहता है और घटिया घी बिकते रहते हैं
चिकित्सा विभाग द्वारा चला रहे अभियान की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई देती है क्योंकि इधर जुर्माना लगता रहता है उधर वही कंपनियां मार्केट में अपना माल बेचती रहती है ऐसी कई ब्रांड है जिन पर कई बार जुर्माना लग चुका है फिर भी वही ब्रांड बाजार में आज भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं जब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।



