प्रतिबंधित केमिकल से फल पकाया तो किया जाएगा प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द

कोटा। कृषि उपज मंडी समिति फल मंडी अब खाद्य मंत्रालय से प्रतिबंधित रसायन, केमिकल से फल पकाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए समिति ने टीमें बनाई हैं, जो फलों के गोदामों पर औचक कार्रवाई करेंगी। प्रतिबंधित रसायन से फल पकाना पाया गया तो विक्रेता का लाइसेंस निलंबित जाएगा। इसके लिए मंडी समिति ने योजना तैयार कर ली है। अगले सप्ताह से इस योजना पर काम शुरु कर दिया जाएगा।

शहर में कई गोदामों में प्रतिबंधित रसायनों से केले, पपीता, आम सहित अन्य फलों को पकाये जाने के मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस पर पूर्व में ही सख्त निर्देश जारी कर रखें हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए खाद्य सुरक्षा आऔर मानक 2011 के उप विनियमन के प्रावधान के तहत कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध है। कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस फल पकाने में शामिल लोगों के लिए उतनी ही हानिकारक है जितना यह फल का सेवन करने वालों के लिए है।

मंडी सचिव शशि शेखर शर्मा ने बताया कि रसायन से फल पकाने के मामले में कार्रवाई होगी। इस मामले को लेकर पूर्व में ही फल विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए थे। फलों के गोदामों को चैक किया जाएगा। इस कार्य के लिए टीमें बनाई गई हैं जो गौदामों पर औचक कार्रवाई करेंगी।

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