खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, अब जुर्माने और सजा भी होने लगी है
जयपुर। पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्यवाही जारी है और अब मिलावटी सामग्री बेचने वालो पर जुर्माने की कार्यवाही भी हो रही है इसी के तहत जयपुर के बस्सी क्षेत्र में तीन फर्मों पर कुल साढ़े तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है।
न्याय निर्णयन अधिकारी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम सुरेश कुमार नवल द्वारा बस्सी क्षेत्र में स्थित तीन अलग अलग फर्मों पर जुर्माना लगाया है जिसमे मुख्य रूप से रीको इंडस्ट्रियल एरिया मेसर्स गीता इंडस्ट्रीज पर सब स्टैंडर्ड बूरा बेचने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है तथा मेसर्स अनुकूल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर सब स्टैंडर्ड काजू बेचने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है साथ ही मेसर्स प्रगति इंटरनेशनल रीको इंडस्ट्रियल एरिया पर सब स्टैंडर्ड बादाम बेचने पर 50 हजार के जुर्माने की राशि से दंडित किया गया है।
सरकार के इस अभियान के तहत जुर्माने की कार्यवाही भी जल्द होने लगी है किसी भी सब स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ बेचने पर अधिकतम 5 लाख रुपए और मिस ब्रांड खाद्य पदार्थ बेचने पर अधिकतम 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।