खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी एवं शूरवीर सिंह साथ ही चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र डामोर की टीम ने की कार्यवाही
सलूंबर। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत सलूंबर की खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्यवाही की है।
दीपावली त्यौहार को देखते हुए आयुक्त डॉ टी शुभमंगला, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण ,राजस्थान व जिला कलेक्टर अवधेश मीना के आदेशानुसार व अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा ) व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में 6 अक्टूबर से चलाये जा रहे निरीक्षण एवं नमूनीकरण के विशेष अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल परसाद में भैरुनाथ रेस्टोरेंट एंड मिष्ठान भंडार , बस स्टैंड पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान पर भारी मात्रा में लगभग 500 किलोग्राम मावा व मिल्क केक,कोल्डड्रिंक,विभिन्न ब्रांड की पैक्ड नमकीन अवधिपार व दूषित पाया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य अनुज्ञा पत्र उचित स्थान पर प्रदर्शित नही पाया गया। साफ सफाई का अभाव पाया गया, कार्यरत कार्मिको के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र नही पाए गए। पाई गई कमियों के संबंध में उक्त फर्म को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म से नुक्ती के लड्डू, रसगुल्ले और खोपरा लड्डू के नमूने लेकर दूषित व अवधिपार खाद्य सामग्री को उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में जनहित में खड्डे में डालकर नष्ट करवाया गया। उक्त सभी नमूनों को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनिमय 2011 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि त्यौहारी सीजन में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसके लिए सभी सभी खाद्य कारोबारकर्ताओ से अपील की जाती है कि खाद्य सामग्री बनाने में उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री को काम में लें, साफ सफाई एवं हाइजीन का विशेष ध्यान रखें , खुले में खाद्य सामग्री को ना रखे, खुला तेल और खुले मसाले बेचना कानून प्रतिबंधित है साथ ही बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/ फूड लाइसेंस के कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सामग्री को बेचते हुए, निर्माण करते हुए, परिवहन करते हुए या स्टोरेज करते हुए पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार सजा एवं जुमाने का प्रावधान है। साफ सफाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। डॉ परमार ने बताया कि संपूर्ण जिले में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्यवाही अनवरत जारी रहेगी खाद्य कारोबारकर्ताओं को दिए गए निर्देशों के खिलाफ कार्य करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।