सावधान , न्यू ईयर नाइट पर ड्रिंक एंड ड्राइव करते पकड़े गए तो हो सकता है 10 हजार का चालान

क्योंकि 1500 सिपाहियों के साथ न्यू नाइट में जोधपुर पुलिस रहेगी सतर्क, हर गली, चौराहे पर होगी मुस्तैद

मोहम्मद आशिक

जोधपुर । इस बार नए साल की रात्रि जोधपुर पुलिस पूरे एक्शन मोड पर नजर आने वाली है और न्यू ईयर नाइट पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर जबरदस्त शिकंजा कसने कोशिश में है बल्कि इसका असर उत्पाद मचाने की सोचने वालों की तो खेर नहीं बख्शी जाएगी क्योंकि नए साल की रात्रि में जोधपुर पुलिस 1500 पुलिसकर्मियों के साथ हर गली चौराहा पर नजर आएगी और जबरदस्त बंदोबस्त के साथ बदमाशों पर कार्यवाही करेगी ।

मंगलवार को जोधपुर पुलिस कमिश्नर में आयोजित “दारू नहीं दूध से करें शुरुआत” अभियान के बारे में बताने के लिए पत्रकारों से बातचीत में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया 1500 पुलिसकर्मी 24×7 यातायात और कानून व्यवस्था संभालेंगे और जोधपुर शहर में जहां-जहां न्यू ईयर नाइट को लेकर आयोजन हो रहे हैं उन सब को पाबंद किया है कि कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव को किसी भी तरह का प्रमोट ना करें और अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसके लिए अलग से ड्राइवर की व्यवस्था करें । बाहर से आए पर्यटक जो इनसाइड ओल्ड सिटी में घूमेंगे उसके लिए भी कालका टीम ने नजर रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है ताकि किसी पर्यटक को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े उसके अलावा हर गली, एरिया, सड़क पर हमारे अभय कमांड के लगे कैमरों से निगरानी रखी जाएगी । अंत में जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने अपील की है जोधपुर अपनायत का शहर होने के नाते नए साल का शांति और स्वार्ध से स्वागत करें और शांति व्यवस्था मनाने में हर सिपाही का सहयोग करें ।

पुलिस की तरफ से दूध की व्यवस्था 

हर साल की तरह इस साल भी जोधपुर पुलिस द्वारा जालोरी गेट चौराहे पर नए साल के स्वागत के लिए गर्म दूध की व्यवस्था की जाएगी लोगों को शराब के नशे से बचने तथा स्वस्थ और स्वच्छ रहकर नए साल के आगमन का स्वागत का संदेश दिया जाएगा ।

एमवी एक्ट 185 की होगी कार्यवाही

एडीसीपी ट्रेफिक जोधपुर शालिनी राज ने बताया मोटर वाहन (MV) अधिनियम की धारा 185 मुख्य रूप से शराब पीकर या नशे में गाड़ी चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) से संबंधित है, जिसमें पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और/या 6 महीने तक की कैद, और दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक इसके अलावा जो भी माननीय न्यायालय आदेश द्वारा हो सकती है, और यह अपराध 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त (0.03%) से अधिक अल्कोहल पाए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा दंडनीय भी हो सकता है। यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो वाहन चलाते समय या चलाने का प्रयास करते समय, निर्धारित सीमा (30 mg/100ml रक्त) से अधिक शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में होते हैं।