खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई 400 किलो घटिया व अवधि पार खाद्य सामग्री को किया नष्ट

‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान’ के तहत 5 खाद्य सामग्री के नमूने लिए

सलूंबर। होली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर डॉ टी शुभमंगला के आदेशानुसार एवं जिला कलेक्टर अवधेश मीणा व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के निर्देशन में जिले में ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाहीया की जा रही है इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा शुक्रवार को परसाद में महावीर जनरल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 400 किलो घी ,तेल, चाय पत्ती, मिक्स मसाले इत्यादि खाद्य सामग्री भारी मात्रा में अवधि पार् व दूषित मिली। अधिकांश खाद्य सामग्री 1 वर्ष से भी अधिक समय से अवधि पार पाई गई जिसको विक्रेता व मालिक महावीर चंद जैन द्वारा त्यौहार की आड़ में आम उपभोक्ता को बेच कर खपाने की तैयारी थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी एवं टीम द्वारा उक्त खाद्य सामग्री को जब्त कर जनहित में नष्ट करवाया इस फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र भी निर्धारित श्रेणी का नही पाया गया विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा एवं इस प्रतिष्ठान से घी का एक नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिया गया। एक अन्य प्रतिष्ठान श्री जोधपुर स्वीट्स से कलाकन्द का नमूना लिया गया। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा दल द्वारा चावण्ड में महावीर ट्रेडर्स पर कार्रवाई करते हुए चाय पत्ती( वैरायटी) का नमूना लिया गया खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामार कार्रवाई को देखते हुए सभी व्यापारी अपनी दुकान बंद कर भाग छूटे। सभी खाद्यकारोबार कर्ताओ को बाजार बंद नहीं करने की सलाह देते हुए खाद्य सुरक्षा जागरूकता के संबंध में आवश्यक जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी गई। इसके अलावा थरोदा में त्रिपुरा किराना स्टोर से दो नमूने सूजी (अनमोल),दलिया(गजराज) लिए गए उक्त सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर जांच हेतु भेजा जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परमार ने बताया कि होली त्यौहार के मध्य नजर जिले में निरीक्षण एवं नमुनीकरण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी खाद्य कारोबारकर्ताओ से यह अपील की जाती है कि वह त्यौहार के मध्य नजर उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री को काम में लेवे,साफ सफाई व हाइजीन का ध्यान रखें, खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाकर ही अपना खाद्य कारोबार करें खाद्य अनुज्ञा पत्र निर्धारित श्रेणी का होना चाहिए एवं उचित स्थान पर प्रदर्शित होना चाहिए नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । अवधी पार खाद्य सामग्री का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार आवश्यक संधारण करें । आम जनता से यह अपील की जाती है कि वह खाद्य सामग्री को देखकर खरीदे खाद्य सामग्री के लेबल पर निर्माण की तिथि, उपयोग में लेने की तिथि ,इंग्रेडिएंट्स के नाम व एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर तथा निर्माता का पूरा पता देखकर खरीदें।किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका पर या मिलावटखोरों की सूचना ज्ञात होने पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सलूंबर की कंट्रोल रूम पर सूचित करे या राज्य सरकार के सुगम पोर्टल 181 पर भी शिकायत की जा सकती है । शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी के साथ प्रशिक्षु अधिकारी राकेश पुष्करणा, निशा मीना वि सहायक शूरवीर सिंह उपस्थित रहे।