छत्तीसगढ़ सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल की सेवा पूरी कर लौटे पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने 30 सितंबर 2026 की बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी थी।
यह आरक्षण अभ्यर्थियों की संबंधित सामाजिक श्रेणी के भीतर समायोजित होगा। इसका लाभ केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को मिलेगा और एक बार इस कोटे से नौकरी पाने वाला व्यक्ति दोबारा इसका फायदा नहीं ले सकेगा।
नियमों के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूरी छूट दी गई है। चयन दसवीं कक्षा के अंकों से बनी मेरिट सूची के आधार पर होगा। अंक बराबर होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी। सेना द्वारा जारी दसवीं के समकक्ष प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे।
पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल और बाद के बैचों को तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। चयन में पहले बैच के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है, जबकि नियुक्ति पाने वालों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी।
हालांकि रिक्त पदों की संख्या और आवेदन शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों को विभागों के आधिकारिक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करना होगा।
स्रोत: अमर उजाला


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