छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय आदेश शनिवार को जारी हुआ। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय रहेगा और नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
यह कार्रवाई राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ईओडब्ल्यू-एसीबी) की ओर से विशेष अदालत में पूरक अभियोग पत्र दाखिल करने के बाद की गई। जांच एजेंसी ने 13 अक्तूबर को पूरक चालान तैयार किया और 14 अक्तूबर को इसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। इसमें तत्कालीन आबकारी उपायुक्त श्रीवास्तव पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने की बात कही गई है।
विशेष जांच दल ने इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 7-क, 8, 12 और 13 के साथ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 201 और 109 के तहत जांच की है। पूरक चालान दाखिल होने के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया।
गौरतलब है कि इस घोटाले में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 17 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। यह प्रकरण प्रवर्तन निदेशालय से मिले विस्तृत प्रतिवेदन और शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा। मामले में आबकारी महकमे के कई अधिकारी जांच के घेरे में हैं।
स्रोत: अमर उजाला


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