हनुमानगढ़। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार मिलावटीयों पर कार्यवाही की जा रही है और अब जिले के नए निर्णयन अधिकारी ने भी नमूने मानक स्तर पर खरे नहीं उतरने पर जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकानों में रखी खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए थे जो जांच में मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे हैं। हनुमानगढ़ के तीन विक्रेताओं के पास खाद्य सामग्री सब स्टैंडर्ड मिलने पर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदीलाल मीणा ने चार लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया है। कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही एक खाद्य पदार्थ पर मिलावट के पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदी लाल मीणा ने चार लाख का जुर्माना लगाया था।
ये था पूरा मामला
नोहर के पारीक स्वीट से लिए गए पनीर के सैंपल जांच के दौरान अमानक मिले हैं इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 40 हजार का जुर्माना लगाया गया है रावतसर के सरदारशहर रोड पर स्थित अमित ट्रेडर्स से लिए गए गाय के घी गोपी श्री ब्रांड के सैंपल सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं इसके पश्चात गोपी श्री ब्रांड पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है वही हनुमानगढ़ जंक्शन के अंबेडकर चौक स्थित श्री राम डेयरी से अलग-अलग समय अवधि में लिए गए बटर और दही के सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर कुल 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदी लाल मीणा ने सुनाए अपने फैसले में कहा कि खाद्य सामग्री का सब स्टैंडर्ड पाया जाना लोगो के स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर अपराध है अधिनियम की मंशा अनुरूप लोग स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना कोर्ट का उद्देश्य है। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए तीनों विक्रेताओं पर यह जुर्माना लगाए गए हैं।