मिलावट करने वालो पर 44 केस बनाए, 34 पर लगाया 11 लाख का जुर्माना

एडीएम कोर्ट का निर्णय, कुल 34 फर्मों 10 लाख 42 हजार रूपए का जुर्माना देने का दिया निर्देश

भीलवाड़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाली फर्मों पर पिछले एक साल में 44 केस बनाए गए, जिनमें करीब 10 लाख 42 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अप्रैल 2023 से 25 मई 2024 तक एक वर्ष में 44 केस रजिस्टर्ड किए, जिनमें से एडीएम कोर्ट ने 34 केसों में पेनल्टी लगाकर मामले निपटाए। इन सभी प्रकरणों में कुल 10 लाख 42 हजार रुपए की पेनल्टी लगी है। इन 34 केस में से दो केस में सवा लाख से डेढ़ लाख रुपए की सर्वाधिक पेनल्टी लगाई गई। जैन सुपर मार्केट पर सवा लाख रुपए की और रमेश एंड संस पर डेढ़ लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। पालड़ी की जैनम ऑयल कंपनी पर दो प्रकरणों में 50-50 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई। गणेश ऑयल पर भी दो प्रकरणों में 50-50 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई।

नाहर एजेंसी पर 85 हजार रुपए हितेश कंपनी पर 60 हजार रुपए की पेनल्टी लगाकर इन सभी के मामले निपटा दिए। इन सभी कंपनियों को पेनल्टी के साथ भविष्य में किसी भी तरह की मिलावट नहीं करने की हिदायत देकर केस को खत्म कर दिया गया है। इनके अलावा शेष सभी फर्मों पर 10 हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक की पेनल्टी लगाकर पिछले एक वर्ष के लगभग सभी केस निपटा दिए गए हैं। अभी भी 44 प्रकरणों में से 12 केस पेंडिंग हैं, जिन पर निर्णय लिया जाना बाकी है।

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