जयपुर की होटल बेलाकासा में मिली भारी अनियमितताएं, हाईजेनिक खाने के नाम पर परोसा जा रहा था घटिया खाना

अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, अवधेश गुप्ता और नंदकिशोर कुमावत की टीम ने की कार्यवाही

वेज और नॉनवेज बनाने की सामग्री एक साथ रखी हुई थी

वेज और नॉनवेज खाना एक ही प्लेटफार्म पर तैयार किया जा रहा है मौके पर अवधि पार ( एक्सपायरी डेट) सूजी का एक पैकेट भी पाया गया।

खाद्य सामग्री को तलने की कढ़ाई पूरे तरीके से गंदी पाई गई
खाद्य सामग्री को तलने की कढ़ाई पूरे तरीके से गंदी पाई गई

जयपुर। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में शुद्धआहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत जयपुर में एक नामी होटल का निरीक्षण किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियो के दल द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर बुधवार को मेसर्स होटल बेलाकासा आश्रम मार्ग टोंक रोड जयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में गंदगी पाई गई हाइजीन एवं सेनिटेशन संतोषजनक नहीं पाया गया। कार्यरत फूड हैंडल्ररस का ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट पाया गया, जो कि फ़ूड लाइसेंस की आवश्यक शर्त है, और ना ही पानी की जांच रिपोर्ट पाई गई। किचन का निरीक्षण करने पर मौके पर वेज और नॉनवेज खाना एक ही प्लेटफार्म पर तैयार किया जा रहा था और बिल्कुल पास रखा हुआ था। मौके पर एक पैकेट अवधि पार सूजी का पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। किचन में बनाए जा रहे किसी भी खाद्य पदार्थ पर टैगिंग नहीं की जा रही है। मौके पर मिली ब्रेड के पैकेट पर भी टैगिंग नहीं मिली। किचन में ब्रेड के पैकेट पर निर्माण और एक्सपायरी भी नही थी। पनीर की गुणवत्ता भी सही नहीं पाई गई। जो काजू काम मे लिए जा रहे थे। वे सड़े हुए पाए गए जिनका सैम्पल लिया गया जिस कढ़ाही में तेल में तला जा रहा था उसको कभी साफ ही नही किया जाना प्रतीत हुआ। गंदगी और मेल की मोटी परत पाई गई। डिस्प्ले किये गए बेकरी आइटम जिनमे केक, पेस्ट्री आदि आइटम थे, बेस्ट बिफोर का टैग भी नही पाया गया। सड़े हुए प्याज भी काम में लिए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मौके से पनीर सब्जी की ग्रेवी यूज्ड कुकिंग ऑयल और काजू के नमूने जांच हेतु लिए गए जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। मौके पर मिली कमियो के मधदॆनजर खाद्य कारोबारकर्ता को धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसकी पालना नहीं करने पर फूड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

इस कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी अवधेश गुप्ता एवं नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे।

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