जोधपुर। नायक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल नायक ने प्रेस वार्ता में बताया कि शहर के एयरपोर्ट के निकट पाबू पूरा गांव में आजादी से पहले से ही नायक समाज के लोग निवास कर रहे हैं लेकिन समय के साथ राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि को सरकार की बजाय निजी बताया गया। हालांकि खसरा नंबर 632 जिसमें 416 बीघा जमीन जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग और भू माफियाओं ने हाई कोर्ट के आदेशों की पालना किए बगैर निर्माण और कब्जा करने का काम जारी रखा। इसके बाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से अवमानना याचिका दायर की गई और अवमानना याचिका में भी राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर विकास प्राधिकरण सहित तमाम अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया और कहा कि आदेशों की पालना नहीं करना निश्चित रूप से और अवमानना की श्रेणी में आता है। उसके बावजूद भी लगातार पाबूपूरा क्षेत्र में खसरा नंबर 632 में लगातार निर्माण कार्य जारी है ऐसे में नायक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल नायक ने इस पूरे मामले में अब मीडिया से सहयोग मांगते हुए कहा कि गरीब और एससी एसटी के लोग जिन्हें वास्तव में वहां रहने का हक सरकार की ओर से देना चाहिए उसके बावजूद उन्हें अपनी ही जमीन का पट्टा देने से वंचित किया जा रहा है यहां तक कि उनकी शमशान भूमि पर भी उन्हें वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आने-जाने के आम रास्ते और धार्मिक स्थलों पर भी भूमाफियाओं की नजर गड़ी है उन्होंने कहा कि वंचितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा आवश्यकता पड़ी तो बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन सरकार को भी आगे आना चाहिए जो प्रभावशाली लोग हैं। वहां कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं या निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर समय रहते कार्रवाई करना सरकारी एजेंसी को समय रहते निर्देश देने की आवश्यकता है 632 खसरा नंबर उसके पास एयरपोर्ट होने से एवं सैन्य क्षेत्र होने से वहां पहले से ही निर्माण पर प्रतिबंध लगा है लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज भी कुछ नहीं किया जा रहा है केवल वंचितों को ही निर्माण से रोका जाता है बल्कि प्रभावशालियों को भी रोकना सरकार का दायित्व है।