कोटा खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्यवाही, 38 हजार किलो माल किया सीज

खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर जादौन, अरुण सक्सेना और संदीप अग्रवाल की टीम ने की कार्यवाही

कोटा। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ टी शुभमंगला तथा जिलाधीश कोटा पीयूष समारिया के निर्देशन पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा डा नरेन्द्र नागर के नेतृत्व में कोटा जिले में दशहरा मेला एंव दीपावली के त्यौहार को देखते हुए सोमवार को तीन नमूने लेकर 31750 किलों मिश्री, 5000 किलो बूरा व 1450 किलो सोडियम हाईड्रोसल्फाईट सीज किया गया।

दीपावली के त्यौहार को देखते हुए कोटा शहर में मैसर्स रामपति ईण्डस्ट्रीज , रानपुर का निरिक्षण किया गया। यहां काफी अनियमितताएं पाई गई, मौके पर फूड लाइसेंस उचित स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाया गया , फर्म में कार्यरत फूड हैंडलर्स बिना उचित पोशाक(मास्क , ग्लव्स ) के कार्य करते हुए पाए गए, मौके पर सभी फूड हैंडलर्स का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, मौके पर पानी की केमिकल व माइक्रोबायोलॉजिकल जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी व पेस्ट कंट्रोल का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। मौके पर साफ सफाई का बिल्कुल अभाव था और अनहाइजीनिक कंडीशन में बूरा, मिश्री व मखाने का निर्माण कार्य किया जा रहा था ।

निर्माण इकाई में 1270 कट्टो में (प्रत्येक कट्टे में 25 किलो ) मिश्री बिना किसी मार्का , अवधि पार दिनांक, उत्पादन दिनांक,निर्माता के नाम पते की रखी थी , साथ ही निर्माण इकाई में 200 कट्टे बूरा (भरती 25 किलो प्रत्येक) में निर्माण इकाई का पता जयपुर स्थित रामेश्वरम उद्योग हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया कानोता का लिखा हुआ था जो की कोटा स्थित फर्म पर पैक किया जा रहा था साथ ही में बूरे के कट्टो पर रामपति इंडस्ट्री का कोई नाम पता अंकित नहीं था।

मौके पर प्रतिबंध रसायन सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के 29 ड्रम (भरती 50 किलोग्राम प्रत्येक ) पाए गए जिनका उपयोग निर्माण इकाई में किए जाने की आशंका पाई गई। मौके पर परिसर में कच्चा माल व तैयार माल का उचित प्रकार से रख रखाव नहीं पाया गया ये बिना पैलैट्स के रखे हुए थे। निर्माण इकाई के अंदर व बाहर काफी गंदगी फैली हुई थी। निर्माण इकाई में कबूतर चिड़िया मधुमक्खी व कीड़े , मकोड़े विचरण करते हुए पाए गए । निर्माता फर्म को खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के नियम 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा।

मौके पर सीज (सोडियम हाइड्रोसल्फाइट) का उपयोग खाद्य उत्पादों में एफ एस एस आई के नियमों के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि यह खाद्य उत्पादों में प्रिजर्वेटिव व एडिटिव के रूप में सूचीबद्ध नहीं है । इसके उपयोग से खाद्य उत्पादों में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है .खाद्य उत्पादों में प्रतिबंध में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट को किसी भी खाद्य श्रेणी के लिए फूड एडिटिव के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

ऐसे पदार्थ जो एफ एस एस आई की परमिटेट फूड एडिटिव सूची में नहीं होते उनका उपयोग खाद्य उत्पादों में अवैध माना जाता है।मौके से तीन नमूने बूरा ,मिश्री एंव मखाने का खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत लिया गया जिनको खाद्य प्रयोगशाला कोटा भेजा गया। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी ।साथ ही मौके पर 1270 कट्टो में भरी हुई कुल 31750 किलो मिश्री, 200 कट्टों में भरा हुआ 5000 किलो बूरा, व 29 ड्रम में रखा हुआ 1450 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फाइट सीज किया गया।

राज्य सरकार व जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार दशहरे मेले एंव दीपावली के त्यौहार को देखते हुए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ के निर्माता, होलसेलर, विक्रेताओं व मेले में बिकने वाली खाद्य सामग्री के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाकर निरीक्षण व नमूनीकरण की कार्यवाही की जाएगी।