भरतपुर जेल चौथ वसूली प्रकरण मे आरोपी जेलर का तबादला एड. तोमर
दैनिक महका संसार / बाबू अंसारी
(भरतपुर) कहते है साँच को आंच नही अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो क़ानून से बड़ा नही होता यह बातें चरित्रार्थ साबित हुई है भरतपुर सेन्ट्रल जेल चौथ वसूली प्रकरण मे आरोपी जेलर पूरन चंद शर्मा के मामले मे, बंदियों से जेल मे अबैध चौथ बसूली का खुलासा करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट और हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया ने आज प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि पिछले दिनों उन्होंने उपरोक्त जेल के जेलर व एक जेल सिपाही महेश शर्मा व उनके अन्य कैदी गुर्गो द्वारा जेल बंदियों को प्रताड़ित कर व उन्हें डरा धमका कर उनके परिजनों से मोबाईल एप द्वारा अबैध चौथ वसूली की शिकायतें जेल डीजी, आई जी, डी आई जी जयपुर रेंज व अन्य बरिष्ठ अधिकारियो से की थीं और सीजेएम भरतपुर की कोर्ट मे इस बाबत इस्तगासा दायर कर की थीं जिस पर जाँच उपरांत हल ही मे जेल मुख्यालय के आदेश से जेल के तत्कालीन आरोपी जेलर पूरन चंद शर्मा का ट्रांसफर भरतपुर सेन्ट्रल जेल सेवर से सवाई माधोपुर जिला जेल मे कर दिया गया है वैसे जेल सुत्रो के अनुसार इसे रूटीन ट्रांसफर बताया जा रहा है परन्तु जेल के बंदी व क़ानून के जानकर इसे जेल मे बंदियों व उनके परिजनों से हुई चौथ वसूली के प्रकरण से ही जोड़ कर देख रहे है अब सभी की नजरें इस प्रकरण मे होने वाली आगामी कार्यवाही पर लगी है!जरिकर्ता राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट