खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा द्वारा 2017 में लिए गए थे सेंपल, जांच में पाए गए थे अमानक
जोधपुर। खाद्य सामग्री में मिलावटी पदार्थो के पाए जाने पर बेचने वाले अभियुक्त को 6 माह का कारावास और ढाई लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा नियमित खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी नियमानुसार जांच की जाती है। जांच में मिलावट पाए जाने पर खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर शहर डॉ सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा की टीम द्वारा अक्टूबर 2017 को दीपावली की रात को महेंद्र जैन पुत्र प्रसन्न चंद जैन जरिए फर्म महेंद्र मसाला उद्योग जोधपुर रोड,चारभुजा पेट्रोल पंप के सामने पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर से करीबन 4340 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर मिलावट होने के संदेह में जब्त किया गया था। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में नियमानुसार जांच करने पर मिर्च पाउडर में जांच के दौरान गैर अनुमत तेल में घुलनशील अखाद्य रंग सूडान 4 एवं स्टार्च की मिलावट होने की पुष्टि की गई थी। जिसकी अग्रिम कार्यवाही हेतु मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जोधपुर के न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत दो प्रकरणों में असुरक्षित मिर्च पाउडर के निर्माण करने के कारण धारा 59(i) में अभियुक्त महेंद्र जैन को 3-3 माह का कारावास एवं 50000/-रूपए जुर्माना एवं धारा 63 के तहत बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने के कारण 3-3 माह का कारावास एवं 50000/-रूपए जुर्माना एवं मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ विक्रय करने के कारण धारा 52 के तहत 50000/-रूपए जुर्माना आरोपित किया गया है। जुर्माना जमा नहीं कराने की स्थिति में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाने का फैसला सुनाया गया। जोधपुर में विगत वित्तीय वर्ष 2023 में कुल 829 नमूने लिए गए जिनमें 113 सब स्टैंडर्ड, 49 मिस ब्रांडिंग और 15 मामले अनसेफ पाए गए थे। 2024 में 347 नमूने अब तक लिए गए हैं जिनमें सब स्टैंडर्ड 60 पाए गए हैं जबकि अनसेफ मामलों की संख्या 12 है।