असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने पर प्रकरण न्यायालय में पेश, अब होगी सजा

अजमेर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् ड्रग कंट्रोल राजस्थान एच गुईटे एवम् जिला कलक्टर के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत अनसेफ स्वाथ्य के लिए हानिकारक पाए गए खाद्य पदार्थों के प्रकरणों कों सक्षम न्यायालय में पेश किया जहाँ पर नियमानुसार सजा व जुर्माना लगाया जाएगा ।

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ज्योत्सना रंगा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के परिवादो को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जा रहे है। अजमेर खारी कुई स्थित मैसर्स श्रीराम आइसक्रीम का आइस कैंडी का नमूना और किशनगढ़ में रेलवे फाटक के पास मैसर्स आरके आइस क्रीम का आइस कैंडी का नमूना असुरक्षित पाया गया । इसी प्रकार अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने मदीना होटल पर बिक रही वेज बिरयानी और मैसर्स लज़ीज़ अफेयर मकड़वाली पर हरी चटनी में अखाद्य रंग पाए जाने के कारण अनसेफ घोषित किया गया । खाद्य सुरक्षा विभाग की एक अन्य कार्यवाही में ब्यावर रीको एरिया में नंद ट्रेडर्स पर रंग युक्त सौफ का नमूना लिया गया जिसे प्रयोगशाला द्वारा अनसेफ घोषित किया गया । छोटे बच्चो द्वारा खायी जानी वाली आइस लॉली जिसे मैसर्स नाइस नागफनी अजमेर द्वारा बनाया जा रहा था भी अनसेफ पायी गई ।

अजमेर जयपुर रोड पर श्री देव मिष्ठान भंडार का खोया, साराना स्थित मैसर्स श्री सवाई भोज स्वीट्स एंड नमकीन पर बिक रहा मीठा मावा , श्री बालाजी स्वीट्स एंड बेकरी, हरमाडा किशनगढ़ से लिया गया मावा के नमूना और मेसर्स कृष्ण ट्रेडर्स पर चावल का नमूना अनसेफ पाया गया है ।खाद्य सुरक्षा अधिकारिओं द्वारा लिए गए मसालो के नमूनों में मेसर्स महालक्ष्मी सुपर मार्केट, क़ायड रोड अजमेर से लिया गया धनिया पाउडर और मैसर्स मधुर ट्रेडर्स रामसर से लिया गया लाल मिर्च पाउडर का नमूना अनसेफ पाए जाने के बाद न्यायालय में वाद पेश किया जाएगा । खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सजा व जुर्माना का प्रावधान है ।

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