अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर मिलावयखोरो पर लगाया 13 लाख का जुर्माना
अजमेर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान श्री एच. गुईटे एवं जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देश पर ज़िले में चलाए जा रहे है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत सब स्टैण्डर्ड और मिसब्रांड पाए गए 13 प्रकरणों में 13 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है ।अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉ ज्योत्सना रंगा ने बताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पेश किए गए अवमानक श्रेणी के खाद्य पदार्थों के पेश परिवादों में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने विभिन्न खाद्य विक्रेताओ पर 13 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
अजमेर के मैसर्स दातार दूध डेयरी फ़ाय सागर रोड का घी का नमूना अशुद्ध पाए जाने पर और मैसर्स वीर गुर्जर भगत सवाई भोज मदार गेट पर मावा आमानक पाए जाने पर ढाई लाख का जुर्माना किया गया ।
न्यायालय द्वारा किया गया दो लाख का जुर्माना
मैसर्स अरिहंत एजेंसीज चर्च रोड पाल बिछला अजमेर का केसर बाटी का नमूना, किशनगढ़ के दो प्रतिष्ठानों पर एक एक लाख का जुर्माना, मेसर्स कृष्णा मार्ट मिर्जा बावड़ी रोड किशनगढ़ द्वारा लूज़ सरसों का तेल बेचने पर और मेसर्स शुभम मिष्ठान भंडार मार्बल सिटी हॉस्पिटल के पास किशनगढ़ का मावा का नमूना फेल पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया ।
इन फ़र्मों पर किया गया पचास पचास हजार का जुर्माना –
मैसर्स कुमावत मिष्ठान भंडार तिलोरा रोड पुष्कर- मावा मिठाई, मैसर्स रोशन फ़ूड प्रोडक्ट्स पुष्कर- करौंदा ,मैसर्स आकाश स्टोर सदर बाज़ार पीसागान- मुगफली तेल ,मैसर्स कृष्णा बेकर्स चमड़ाघर किशनगढ़ – रिफाइन सोयाबीन तेल ,मैसर्स जय माँ चाट भंडार मदार गेट अजमेर- मुगफली तेल ,मैसर्स गुड भोजनालय रेलवे स्टेशन के सामने का पनीर ,मैसर्स राज चिड़िया होटल एंड रेस्टोरेंट किशनगढ़ का पनीर और मै सर्स वेगा फ़ूड जोन अग्रसेन सर्किल अजमेर से लिया गया पनीर का नमूना सबस्टैंडर्ड पाया जाने पर अर्थदंड दिया गया।