वास्तु घी पर एक बार फिर लगा जुर्माना, फिर भी बिकता जा रहा है ये घी, जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़

पूर्व में भी कई जगहों पर वास्तु घी पर लगाया जा चुका है जुर्माना, कई बार पाया गया है अमानक स्तर का

बाड़मेर। प्रदेश में लगातार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सैंपलिंग की जा रही है एवं इस अभियान के द्वारा यह साफ हो रहा है कि हमें कौन सा ब्रांड का घी खाना चाहिए और कौनसा घी घटिया है। हमने लगातार वास्तु की के बारे में आम जनता को चेताया है एवं यह घी कई बार अमानक स्तर का पाया जा चुका है एवं कई बार जुर्माना भी लग चुका है लेकिन कुछ लालची दुकानदार मुनाफे के चक्कर में वास्तु नामक घटिया घी बेच रहें है।

इस बार वास्तु घी बेचने वालों पर लगा भारी जुर्माना

बाड़मेर में वास्तु घी बेचने वाले तीन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है जिसमें मेसर्स महावीर सेल्स कॉरपोरेशन पर वास्तु घी एवं अन्य खाद्य पदार्थ बेचने पर एक लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है वही संजय कुमार लूनिया फर्म पर वास्तु घी एवं अन्य खाद्य पदार्थ का सैंपल लेने पर अमानक स्तर का पाया गया है इसी के चलते इस दुकानदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है वही मेसर्स बच्चोंमल सीताराम पर वास्तु घी एवं अन्य खाद्य पदार्थ बेचने पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है इसी के साथ कई और ब्रांड पर भी जुर्माना लगाया है लेकिन सवाल ये उठता है कि वास्तु घी का केवल बाड़मेर में ही तीन जगह से सैंपल लेने पर अमानक स्तर का पाया गया है जिसमें कुल 3 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है इससे साबित होता है कि वास्तु घी घटिया घी है जिससे उपयोग में लेने से आमजन को बचना चाहिए एवं दुकानदारों को ऐसे घी को नहीं बेचना चाहिए जिससे आम जनता के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है।

पूर्व में भी कई बार की जा चुकी है सैंपलिंग और कई जगहों पर लगाया जा चुका है जुर्माना

वास्तु घी प्रदेश में कई बार अमानक स्तर का पाया गया है एवं थोड़े से लालच के चक्कर में दुकानदार इसको अच्छा बता कर बेचते हैं इस घी की क्वालिटी को लेकर आप इसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कई जिलों में इसकी लगातार सैंपलिंग की गई थी और कई बार यह घी अमानक स्तर का पाया गया है। वर्ष 2024 में ब्यावर में हुई कार्यवाही में 700 लीटर वास्तु घी को जब्त किया गया था एवं जुलाई 2025 में बाड़मेर में खत्री किराना स्टोर से वास्तु घी और कुछ अन्य खाद्य सामग्री की सैंपलिंग की गई थी जिस पर बाड़मेर न्याय निर्णयन अधिकारी ने चार लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था एवं जून 2025 में जैसलमेर में भी इस घी का सैंपल लिया गया था वही दीपावली पर चलाए गए अभियान के तहत जोधपुर में भी 800 लीटर घी को जब्त किया गया था और 2 सैंपल लिए गये थे वह भी अमानक स्तर के पाए गए थे।

कई और घी ब्रांड पर भी लगा जुर्माना

बाड़मेर में न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा और भी कई घी के ब्रांड पर जुर्माना लगाया है जिसमें महावीर सेल्स कॉरपोरेशन से ही घी ब्रांड खुशी एवं अन्य खाद्य पदार्थ पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है, कैलाश कुमार लेखराज खत्री चोहटन पर घी ब्रांड गौमेत्री एवं अन्य खाद्य पदार्थ बेचने पर 2 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है, वही तेजमल भंवरलाल बाड़मेर फर्म पर विश्वा ब्रांड घी एवं अन्य खाद्य पदार्थ बेचने पर 60 हजार का जुर्माना लगाया है। मेसर्स संखलेचा ब्रदर्स पर रामसंस घी एवं अन्य खाद्य पदार्थ बेचने पर 2 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

अन्य कई फर्मों पर भी लगाया जुर्माना

मैसर्स केटीसी ड्राई फू्ट बाड़मेर खाद्य पदार्थ बादाम लूज जुर्माना राशि 25 हजार , मैसर्स मदिना किराणा एण्ड जनरल स्टोर गडरा रोड़ खाद्य पदार्थ सोयाबिन तेल जुर्माना राशि 6 हजार रूपए, मैसर्स मातेश्वरी जनरल स्टोर उतरलाई खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर जुर्माना राशि 4 हजार रूपए, मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट एण्ड बेकर्स बाड़मेर खाद्य पदार्थ गुलाब जामून मिठाई जुर्माना राशि 5 हजार , मैसर्स नवकार गुह उद्योग बाड़मेर व अन्य खाद्य पदार्थ रेडी पिकल मिक्स मसाला (गांधी) स्पाईस जुर्माना राशि 10 हजार रूपए, मैसर्स न्यू खेतेश्वर स्वीट होम धनाउ खाद्य पदार्थ उडद दाल के लड्डू जुर्माना राशि 10 हजार रूपए, मैसर्स रामदेव होटल बाड़मेर खाद्य पदार्थ दही जुर्माना राशि 5 हजार रूपए मैसर्स श्री बजरंग दूध डेयरी बाड़मेर खाद्य पदार्थ दही जुर्माना राशि 10 हजार रूपए, मैसर्स बालाजी स्वीट एण्ड बेकरी बाड़मेर खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई जुर्माना राशि 20 हजार रूपए, मैसर्स संतेाष एंटरप्राईजेज बाड़मेर खाद्य पदार्थ पनीर जुर्माना राशि 15 हजार रूपए, मैसर्स सांवरीया आईस्क्रीम सेड़वा खाद्य पदार्थ कृल्फी जुर्माना राशि 5 हजार रूपए, मैसर्स ओम बन्ना सा होटल एण्ड रेस्टोरेंट भियाड़ खाद्य पदार्थ दही जुर्माना राशि 12 हजार रूपए, मैसर्स श्री देव आईस्क्रीम सेड़वा खाद्य पदार्थ कुल्फी जुर्माना राशि 6 हजार रूपए, मैसर्स श्री कृष्णा बेकरी बाड़मेर खाद्य पदार्थ मैंदा जुर्माना राशि 15 हजार रूपए, मैसर्स राज पैलेस होटल एण्ड रेस्टारेंट बाड़मेर खाद्य पदार्थ गेहू का आटा जुर्माना राशि 10 हजार रूपए, मैसर्स हिंगलाज पकवान बाड़मेर खाद्य पदार्थ यूज्ड ग्राउंड नट आयल जुर्माना राशि 3500 रूपए,मैसर्स बजरंग स्वीट होम उण्डू खाद्य पदार्थ गोंद के लड्डू जुर्माना राशि 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है जो कि कुल 23 फर्मों पर 10 लाख 19 हजार का जुर्माना लगाया गया है।