भारत हॉर्नस घी जांच में पाया गया अमानक, न्यायालय ने लगाया 2 लाख 75 हजार का जुर्माना

2 बाड़मेर और 1 जोधपुर की प्रतिष्ठान पर लगाया जुर्माना

जयपुर। पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है इसी के अंतर्गत मार्च 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बाड़मेर के बायतु में स्थित मैसर्स प्रकाश जैन किराना स्टोर से निरीक्षण किया गया जहां घी ब्रांड भारत हॉर्नस अलग-अलग रैंक और पैकिंग में भरा हुआ रखा था मिलावट की आशंका को देखते हुए चार पैकेट नमूने के लिए गए थे और जांच के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भेजा गया था। जहां रिपोर्ट आने पर भारत हॉर्नस का नमूना अमानक स्तर का पाया गया था। इसकी सूचना नोटिस द्वारा दी गई थी लेकिन अप्रार्थी द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत हॉर्नस पर कुल 2 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया गया है जिसमें प्रकाश चंद जैन पुत्र तेजराज जैन निवासी सुनारों का बास फर्म प्रकाश जैन किराना स्टोर पर 75000 एवं मेसर्स महालक्ष्मी मार्केटिंग कृषि उपज मंडी बाड़मेर पर 1 लाख एवं श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी लाल सागर रोड जोधपुर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

घी भारत हॉर्नस की जांच करने पर रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट फॉर फॉरेन फेट घी में नहीं होना चाहिए लेकिन इस घी फॉरेन फेट पाया गया हैं इसी की मिलावट को देखते हुए इस घी पर जुर्माना लगाया गया है।