32292 बोतल स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को किया सीज, भ्रामक प्रचार एक्ट का उल्लंघन

जयपुर। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है जिसकी खबरें दैनिक महका संसार लगातार आपके सामने प्रकाशित कर रहा है। इसी के तहत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ.टी शुभमंगला राजस्थान के निर्देशन में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने एनर्जी ड्रिंक पर कार्यवाही कर 32292 बोतल सीज़ की है। रविवार को मेसर्स अंजली इंटरप्राइजेज, पद्मावती कॉलोनी, निर्माण नगर पर कार्यवाही करते हुए केफेनेटेड बेवरेज स्टिंग एनर्जी का नमूना एफएसएसआई एक्ट के तहत लिया जाकर 32292 बॉटल सीज़ की गई | fssai के अनुसार स्टीम्युट्स माइंड, एनरर्जाइज बॉडीज एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक इत्यादि का लेबल पर उल्लेख करना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है |

गोदाम का निरीक्षण करने पर कई कमियां पाई गई जैसे खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नहीं था, फर्श जगह-जगह से टूटा हुआ था, फूड प्रोडक्ट पेलेट्स पर नहीं रखे हुए थे, खाद्य पदार्थ के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाहनों का भी खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं था। पाई गई कमियों के लिए पृथक से इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा दल द्वारा ब्ली॑क कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के 27 पटेल नगर 22 गोदाम जयपुर के यहां से नॉन कार्बोनेटेड वॉटर बेस्ड बेवरेजेस ब्रांड गेटोरेज ऑरेंज, एवं ब्रांड रीलोड के नमूने खाद्य सुरक्षा माध्यमिक अधिनियम के अंतर्गत लिए गए लिए गए नमूने जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भिजवाए जाएंगे। साथ ही उक्त लिए गए नमूने के लेबल पर भ्रामक प्रचार से संबंधित घोषणा के क्रम में प्रत्यक्ष से खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।