एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रही कैफिनेटेड बेवरेजेस की 10434 बोतले जब्त की

इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद कुमार, दीपक कुमार,अजय मोयल,केसरी नंदन शर्मा एवं राजेंद्र शर्मा शामिल रहे

अजमेर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा दिए गए निर्देशों की अनु पालनऻ मे मंगलवार मैसर्स मायाज एंटरप्राइजेज, सेंदरिया कॆ गोदाम पर छापामार कार्यवाही कर एनर्जी ड्रिंक के नाम से बिक रही लगभग 9882 बोतले विभिन्न मात्रा वाली जब्त की गई ,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं अधिनियम 2011 के अंतर्गत कैफीनेटेड बेवरेजेस(कैम्पा) के विभिन्न मात्रा वाली बोतलों के तीन नमूने जांच हेतु लिए गए साथ ही मेसर्स बजरंग टेलीकॉम, सिविल लाइंस से प्रिडेटर एनर्जी का एक नमूना और मॉन्स्टर एनर्जी अल्ट्रा का एक नमूना लिया जाकर 552 बोतल एनर्जी ड्रिंक जब्त की गई। जिन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया जावेगा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कैफिनेटेड बेवरेजेस बेचा जा रहा है जो कि कानून के अनुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत मिसलीडिंग उत्पाद बनाना एवं बेचना जुर्माना योग्य अपराध है जिसमें अधिकतम 10 लऻख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।