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बुधवार, 21 अक्टूबर 2026
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हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

धमकी के मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधायक को जांच में शामिल होने को कहा, अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद

हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय का भवन (फोटो: अमर उजाला)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल को धमकी से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत दी है। जोधपुर स्थित हाईकोर्ट में 16 अक्तूबर को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 669/2026 के मामले में अगले आदेश तक विधायक की गिरफ्तारी न करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है।

विधायक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत याचिका दायर कर प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी, हालांकि अदालत ने इस चरण में इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3), 61(2) और 111(2)(बी) में दर्ज है। शिकायतकर्ता रिछपाल सिंह खर्रा का आरोप है कि 3 जनवरी 2026 को हनी बॉक्सर नाम के व्यक्ति ने फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और इसका संबंध विधायक से जोड़ा गया।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि कथित घटना जनवरी की है, जबकि प्राथमिकी 7 अक्तूबर को दर्ज कराई गई। वकीलों ने कहा कि विधायक ने सीधे कोई धमकी नहीं दी और दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते कई मामले दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दो अन्य प्राथमिकियां 23 सितंबर को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ रद्द कर चुकी है।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी और शिकायतकर्ता के वकील हस्तीमल सारस्वत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और शिकायतकर्ता के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद तय की।

स्रोत: अमर उजाला

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