मिलावटी घी बेचने वाले हो जाएं सावधान, न्यायालय ने लगाया चार लाख का जुर्माना, न्याय निर्णायक अधिकारी ने सुनाया फैसला

हनुमानगढ़। मिलावटी घी बेचने वालों पर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार सैंपलिंग की जा रही है सैंपलिंग करने के बाद अन सैफ या सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर मिलावट घी बेचने पर जुर्माना भी लगाए जा रहा है। मिलावट घी बेचने पर एक फर्म पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने यह फैसला सुनाया है घी का नमूना 17 अक्टूबर 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने लिया था। जो जांच लैब में सब स्टैंडर्ड पाया गया। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने अपने फैसले में बताया कि खंड नोहर की फर्म मैसेज जय श्री कृष्ण मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्टस के संचालक जयप्रकाश पुत्र श्रवण कुमार पर 17 अक्टूबर 2022 को लिए गए घी के सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवनीत शर्मा ने बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय सिंह यादव की ओर से लिए गए घी के नमूनों को जांच के लिए बीकानेर स्थित खाद्य सुरक्षा एवं मानक लैब भेजा गया था लैब से निम्न गुणवत्ता सिद्ध होने पर चिकित्सा विभाग की तरफ से जुर्माने की कार्रवाई शुरू की गई है न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने जय श्री कृष्ण मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट के संचालक जयप्रकाश को 4 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है जुर्माना राशि को जमा करवाने के लिए एक माह की समय सीमा दी गई है

मिलावट करने वालों पर विभाग करता रहेगा कार्यवाही

सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ चिकित्सा विभाग की कार्यवाही जारी रहेगी उन्होंने आमजन से अपील की है कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधि पर सामग्री बेचने वालों को लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नंबर 94628 19999 पर दे ताकि जिले में ,शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रभावित कार्यवाही की जा सके। सीएमएचओ शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा वही शिकायत करने वाले आम नागरिकों को शिकायत सही पाए जाने पर 51000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट देख कर ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

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