गृह मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भारत में निवासरत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोडकर जाने का आदेश को लेकर जारी गाईड लाईन / वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-
1. ऐसे पाक नागरिक जो पाकिस्तान से भारत आकर वर्तमान में लॉग टर्म वीजा (एल.टी.वी.) पर भारत में निवासरत है उनको देश छोड कर जाने की आवश्यकता नहीं है।
2. जो पाक नागरिक जोधपुर शहर में एल.टी.वी. पर निवासरत है तथा उनकी एल.टी.वी. की वैधता समाप्त हो चुकी है ऐसे पाक नागरिकों को अपनी एल.टी.वी. एक्टेंशन करवानी आवश्यक है। जो विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जोधपुर शहर में आकर करवा सकते है ।
3. ऐसे पाक नागरिक जिन्होने एल.टी.वी. के लिए आवेदन कर दिया है तथा जिनके प्रकरण विचाराधीन है। उनको पाकिस्तान डिपोर्ट नही किया जा रहा है।
4. ऐसे पाक नागरिक जो एल.टी.वी. आवेदन की पात्रता रखते है तथा अभी तक एल.टी.वी. आवेदन प्रस्तुत नही किये है उन्हे शीघ्र ही अपने एल.टी.वी. आवेदन वैध दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए तथा अपना पंजीकरण विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जोधपुर शहर में करवाना चाहिए ।
5. जिन पाक नागरिकों के पारपत्र (पासपोर्ट) की वैधता समाप्त हो चुकी है तथा अभी तक उन्होने कहीं भी अपना पंजीकरण नही करवाया है उन पाक नागरिकों को भी अपने क्षेत्र के विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार व गृह मन्त्रालय भारत सरकार से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सके ।
6. जिन मुस्लिम महिलाओं का विवाह भारतीय नागरिक के साथ होने के कारण एल.टी.वी. पर निवासरत है उन्हे भी पुनः पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नही है।
7. स्थाईवास की सुविधा पर निवासरत पाकिस्तान नागरिकों को भारतीय नागरिकता गृह मन्त्रालय भारत सरकार व जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। जिन पाकिस्तान नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है उन्हे अपना नागरिकता प्रमाण प विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनके रिकार्ड को अपडेट किया जा सके ।
8. विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जोधपुर शहर द्वारा पाक नागरिकों के पंजीकरण एवं एल.टी.वी. आवेदन प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है ताकि सभी पाक नागरिकों के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाकर उनको राहत प्रदान की जा सके। विगत 3 दिनों में 362 पाकिस्तान नागरिकों के एल.टी.वी. आवेदन स्वीकार किये जाकर उनका पंजीकरण किया जा चुका है तथा यह प्रकिया निरन्तर जारी है।
9. सभी पाकिस्तान नागरिकों को हिदायत दी जाती है वे अपने पंजीकरण एवं एल.टी.वी. आवेदन प्रस्तुत करने व अन्य सेवाओं के लिए सीधे एफ.आर.ओ. कार्यालय में सम्पर्क करें तथा किसी प्रकार के दलाल व बिचोलियों के झांसे या प्रलोभन में नही आये ।