सैंपल रिपोर्ट में सब स्टैंडर्ड पाए गए खाद्य पदार्थो के करीब पच्चीस मामलों में संस्थान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है
जयपुर। सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि रिको स्थित आर्गेनिक फूड कंपनी की दाल चीनी सब स्टैंडर्ड मिलने पर सवा लाख रुपए का जुर्माना, अरोड़वंश मंदिर के पास स्थित एक दुकान का मिर्च पाउडर मिसब्रांड मिलने पर एक लाख रुपए का जुर्माना, इंस्ट्रियल स्टेट एरिया स्थित मसाला सप्लायर्स का मिर्च पाउडर मिस ब्रांड मिलने पर एक लाख रुपए, इंदिरा कॉलोनी स्थित फेनी व्यावसायी का सोयाबीन तेल सब स्टैंडर्ड मिलने पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
इसी तरह महका संसार को मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मसाला सप्लायर्स कंपनी का धनिया पाउडर सब स्टैंडर्ड मिलने पर 50 हजार रुपए, हाऊसिंग बोर्ड स्थित वैरायटी स्टोर का दही सब स्टैंडर्ड मिलने पर 20 हजार रुपए, अग्रसेननगर स्थित दुकान का सरसों तेल मिस ब्रांड मिलने पर 12 हजार रुपए, नई मंडी स्थित चिकन सेंटर की ग्रेवी सब स्टैंडर्ड मिलने पर 20 हजार रुपए, नेतेवाला के दूध विक्रेता का गाय का दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 20 हजार रुपए, सूरतगढ़ बाईपास स्थित एक संस्थान का सरसों तेल मिस ब्रांड मिलने पर 12 हजार, एसएसबी रोड़ स्थित स्वीट हाऊस का रसगुल्ला सब स्टैंडर्ड मिलने पर 25 हजार रुपए, सात जेड स्थित डेयरी के गाय का दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर आठ हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
पुरानी आबादी स्थित ताराचंद वाटिका स्थित दूध विक्रेता संस्थान का देशी घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर 25 हजार रुपए, इंदिरा कॉलोनी स्थित मिठाई विक्रेता संस्थान का चमचम सब स्टैंडर्ड मिलने पर 22 हजार रुपए, अरोडवंश मंदिर मार्किट स्थित पनीर विक्रेता का पनीर सब स्टैंडर्ड मिलने पर 25 हजार रुपए, पुरानी आबादी के मिठाई विक्रेता का मिल्क केक सब स्टैंडर्ड मिलने पर 18 हजार रुपए, ताराचंद वाटिका स्थित डेयरी के गाय का दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 12 हजार रुपए, चार एमएल स्थित डेयरी के गाय का दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 18 हजार रुपए, आठ डीबीएन के दूध विक्रेता का गाय का दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 16 हजार रुपए, गुमजाल के दूध विक्रेता का गाय का दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 15 हजार रुपए, सागरवाला के दूध विक्रेता की गाय का दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
रिड़मलसर स्थित दुकान का घी सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड मिलने पर डेढ़ लाख रुपए, बींझबायला स्थित मिठाई विक्रेता की बर्फी सब स्टैंडर्ड मिलने पर एक लाख 10 हजार रुपए, पदमपुर की डेयरी की मीडियम फैट क्रीम सब स्टैंडर्ड मिलने पर 20 हजार रुपए, जमीतसिंह वाला स्थित किराना स्टोर का सरसों तेल मिस ब्रांड मिलने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
सेंपल फैल या सब स्टैंडर्ड होने पर ये होती है कार्यवाही
सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि अनसेफ फूड प्रोडक्ट के मामले में छह माह से आजीवन कारावस तक की सजा और एक लाख रुपए से दस लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिसब्रांड यानी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सूचनाएं अंकित नहीं होने पर अधिकतम तीन लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सब स्टेंडर्ड यानी अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुरूप उत्पाद नहीं पाए जाने पर अधिकतम पांच लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं मिसलीडिंग यानी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया हो तो अधिकतम दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने महका संसार को बताया कि अनसेफ, सबस्टेंडर्ड या मिसब्रांड उत्पादों के मामले में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।