भादरा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को खण्ड भादरा में मसालों की पिसाई एवं वितरण करने वाले दो संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। वहां से हल्दी, लाल मिर्च व धनिया के 6 सैंपल संग्रहित किए। चिकित्सा विभाग ने दो टीमें बनाकर एक ही समय में यह कार्रवाई सम्पादित की। इस दौरान सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा, आरसीएओ डॉ. सुनील विद्यार्थी, भादरा बीसीएमओ डॉ. लक्ष्य चौधरी, एफएसओ सुदेश गर्ग, एफएसओ रफीक मोहम्मद एवं स्वास्थ्यकर्मी हीरावल्लभ, महेन्द्र एवं सुरेंद्र उपस्थित रहे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में खाद्य व्यवसायियों द्वारा विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की नियमित जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज ब्लॉक भादरा में मसालों की पिसाई, भंडारण एवं विक्रय करने वाले दो संस्थानों की जांच की गई एवं सैंपल संग्रहित किए गए।
उन्होंने बताया कि गुड मंडी स्थित श्री श्याम मसाला पिसाई केन्द्र एवं नोहर बाइपास की श्याम विहार कॉलोनी में मै. श्याम मसाला इंडस्ट्रीज पर आज चिकित्सा विभाग की दो टीमों ने औचक निरीक्षण किया। डॉ. नवनीत शर्मा मै. श्याम मसाला इंडस्ट्रीज की समस्त यूनिट की जांच की गई। संस्थान से प्राप्त लगभग 11 क्विंटल मसाला सीज किया गया। इसके अलावा हल्दी, लाल मिर्च एवं धनिया का भी सैंपल भरा गया। निरीक्षण में फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था।
संस्थान द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल भी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। संस्थान द्वारा बरती जा रही कमियों के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा श्री श्याम मसाला पिसाई केन्द्र से भी हल्दी, लाल मिर्च और धनिया का सैंपल संग्रहित किया गया। संग्रहित सैंपल को बीकानेर स्थित खाद्य प्रयोगशाला में भिजवाएं जाएंगे।
व्हाट्सएप नंबर दें मिलावट की जानकारी
डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें।