राज्य सरकार के अभियान का होने लगा है असर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की दूरदर्शी सोच और जनता को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने का लिया है संकल्प
दौसा। एडीएम सुमित्रा पारीक ने मिलावट खोरों पर शिकंजा कसते हुए 22 मामलों का निपटारा कर 54 लाख 52 हजार का जुर्माना लगाया है सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है एवं चिकित्सा विभाग लगातार नमूने लेने की कार्यवाही कर रहा है और जो नमूने जांच में फेल हुए या अमानक स्तर के पाए गए हैं उनके खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे उन वादों पर एडीएम कोर्ट द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि को देखकर अब मिलावट करने वाले मिलावट करने से पहले कई बार सोचेंगे।
एडीएम कोर्ट में जो फैसले किए हैं अप्रैल 2024 से अगस्त तक के हैं जिसमे अलग-अलग मामलों में 2 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। इनमें सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड एवं खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले है जिन खाद्य पदार्थ के नमूने फेल हुए हैं उनमें सरसों तेल, पनीर, लाल मिर्च, पाउडर, दही, धनिया पाउडर, और खुले में दूध की बिक्री शामिल है एवं माउंटेन ड्यू और मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक भी मिस ब्रांड पाए गए हैं साथ ही बादाम केसर फ्लेवर के नाम से बोतल बंद मिल्क भी सब स्टैंडर्ड पाया गया है।
इन सभी पर लगाया गया है जुर्माना
एडीएम कोर्ट ने कृष्णा डेरी पर एक लाख, गणेश बीकानेर स्वीट्स और बेकरी पर 2 लाख, देव पवित्र भोजनालय मेहंदीपुर बालाजी पर 1 लाख, अरिहंत एजेंसी सिकंदरा पर दो अलग-अलग मामलों में तीन-तीन लाख का जुर्माना लगाया है, वरुण बेवरेज कलाई पर भी दो अलग-अलग मामलों में तीन-तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही गोपाल ट्रेडर्स बांदीकुई पर दो अलग-अलग मामलों में पांच पांच लाख, वरुण बेवरेज लिमिटेड भिवाड़ी पर भी दो अलग-अलग मामलों में पांच पांच लाख, बसवा स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर भी 3 लाख का जुर्माना लगाया है वही महवा की पंकज ट्रेड पर एक लाख, बैजू पड़ा क्षेत्र में मंडली चौराहे पर स्थित जनरल स्टोर पर 5 लाख का जुर्माना, सिकंदरा में स्थित रावत जनरल स्टोर पर डेढ़ लाख रुपए, दोसा स्थित रामेश्वर प्रसाद रामबाबू नया कटला फर्म पर 1 लाख, भावना किराना स्टोर कुंडल पर एक लाख, बुके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रामगंज मंडी बालाजी बूंदी पर 3 लाख, कल्याण किराना स्टोर पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है इन फर्मो पर जुर्माना लगाने के बाद खलबली मच गई है एवं राजस्थान में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एडीएम कोर्ट द्वारा इतने बड़े पैमाने पर जुर्माना किया गया है। एडीएम सुमित्रा पारीक ने इन मिलावट खोरों पर जुर्माना राशि की अधिकतम सीमा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मामलों का निस्तारण किया है। एडीएम के इस फैसले से पूरे प्रदेश में मिलावट करने वालों के लिए भी कड़ा संदेश दिया है एवं अब प्रदेश में मिलावट करने वाले को बक्सा नहीं जाएगा।